Postal Manual Volume 6, Part 3 : :डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम - VI, पार्ट III

 [1] प्रधान डाकिया

  • बड़े डाकघरों में सामान्यतया एक या दो डाकियों को प्रधान डाकिये के नाम से पुकारा जाता है, इन्हें तार मनी आर्डर का भुगतान करने और खजाने, उप खजाने या बैंक नगर उप डाकघरों में रुपया पहुँचाने या वहां से रूपया लाने का काम सोंपा जाता है, प्रधान डाकिये से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य डाकियों द्वारा अदायगी या अस्वीकृत रूप में लौटाई गई वस्तुओं को भी वितरण के लिए ले जाये और अस्थाई रूप से किसी अनुपस्थित डाकिये के काम को भी संभाल ले
  • और अधिक सुरक्षा के लिए सम्बंधित पोस्टमास्टर यदि चाहे तो किसी प्रधान डाकिये को किसी ऐसे डाकिये के साथ में जाने का आदेश दे सकता है, जिसे कई बीमा वस्तुएं या कुल मिलाकर पर्याप्त मनी आर्डर अदायगी के लिए सोंपे गए हो
  • प्रधान डाकियों को छोटी-मोटी शिकायतों की जाँच करने, मनी आर्डर की अदायगी का सत्यापन करने तथा डाकियों और लेटर बॉक्स अटेंडेंट के काम के परिक्षण के लिए फुरसत के समय में ऐसे किसी प्रयोजन या काम पर लगाया जा सकता है 

2] डाक सम्बन्धी कारोबार की जानकारी


डाकियो से यह अपेक्षा की जाती है की वे अंतर्देशीय डाक शुल्क की दरों मनी आर्डर के कमीशन, बीमे के प्रभारों और रजिस्ट्री फीस की पूरी पूरी जानकारी रखते हो, वे उन फर्मों को भरने में पूर्णत समर्थ हो जिनसे जनता का सामान्यतया वास्ता पड़ता है, विशेषत मनी आर्डर और वीपी प्रणाली से सम्बंधित फार्म और साथ वे बचत बैंक डाकघर प्रमाण पत्र, मनी आर्डर, रजिस्ट्री तथा डाक सम्बन्धी अन्य प्रणालियों की प्रमुख बातों को खोलकर बताने या परिचय कराने में भी समर्थ हो 

प्रत्येक डाकिये को उसके अपने इस्तेमाल के लिए जेबी गाइड की एक प्रति दी जाएगी, उसे यह ख्याल रखना चाहिए कि यह कहीं खो न जाये और कार्य भार देते हुए वह इसे भार मोचक कर्मचारी को सौंप दे 

[3] साथ ले जाये जाने वाले फॉर्म सप्लाई करना

जब कोई डाकिया अपनी गश्त पर निकलता है, तो उसे अपने साथ मनी आर्डर फार्मो (अंग्रेजी या स्थानीय भारतीय भाषा में ) और वीपी प्रणाली से सम्बंधित कुछ फार्मों का स्टॉक रखना चाहिए, जिन्हें वह आवश्यकता पड़ने पर जनता को दे दे 


[4] टिकटों की बिक्री

प्रत्येक डाकिये को जिससे टिकट बेचने की अपेक्षा की जा सकती है, सम्बंधित कोषपाल से कम मूल्य वाले डाक टिकटों (पोस्टकार्डो और उभरे डाक-टिकट लिफाफों सहीत) का थोडा स्टॉक जनता को बेचे जाने के लिए दे देगा, डाकिये को चाहिए कि वह कोषपाल को निर्धारित टिकट अग्रिमों (एडवांस के ज्ञापन में अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर एक रशीद दे दे । कार्यालय में लौट आने पर वह डाकिया टिकटों की बिक्री से प्राप्त किये गए मूल्य के बराबर की रकम के नये टिकट दे देगा, सम्बंधित पोस्टमास्टर प्रत्येक डाकिये को टिकटों में दी जाने वाली राशी निर्धारित करेगा


[5] डाकिये की पुस्तक

प्रत्येक डाकिये को अपने पास फार्म MS-27 में एक पुस्तक रखनी चाहिए, जिसमे अपनी गश्त पर जाने से पहले उसे भुगतान या वितरण के लिए दिए गए मनी आर्डर और अन्य वस्तुओं के बारे में विवरण दर्ज कर लेना चाहिए

वितरण पर्ची प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए दी हुई वस्तुओं के ब्योरों को उक्त डाकिया पुस्तक में दर्ज नहीं करना चाहिए, यह वितरण पर्ची इस पुस्तक का प्रयोजन पूरा करती है और उसे कार्य दिवस की समाप्ति पर वितरण अनुभाग द्वारा भरा जाना चाहिए उप डाकघरों में टिकटों की खरीद के लिए उसे सोंपी गयी नकदी के बारे में उसे सम्बंधित उप पोस्टमास्टर की रशीद पुस्तक में अनिवार्यत रशीद देनी होगी


[6] वस्तुओं पर पता लिखना

सम्बंधित डाकिये को चाहिए कि वह वितरण के लिए उसे सोंपी गयी उन वस्तुओं के पाने वालों के नाम और उनके पतों को जो ऐसी भाषा में है जिन्हें वह पढ़ नहीं सकता, पढ़ी जा सकने वाली भाषा में लिख दे, डाकिये को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह उन व्यक्तियों के पतों पर भेजी गयी वस्तुओं को प्राप्त न करे, जो अन्य किसी डाकिये की गश्त के अंतर्गत आती हो, सिवाय इसके कि उसे जमा वस्तुओं में से कोई वस्तु जाँच किये जाने के लिए दी गयी हो और ऐसी स्थिति में उस वस्तु को अलग लिखा जाना चाहिए, किसी वस्तु की एक डाकिये से दुसरे डाकिये को की गयी अदला-बदली पर, विशेषत अवितरित रूप से लौटाई गयी वस्तुओं के बारे में सख्त मनाही है, प्रान्त सम्बंधित वितरण डाक सहायक की अनुमति लेकर ऐसा किया जा सकता है

[7] क्षतिग्रस्त वस्तुओं पर गौर करना

डाकिये का फर्ज है कि वह वितरण के लिए उसे सोंपी गयी प्रत्येक वस्तु की बड़ी ध्यानपूर्वक जाँच करे और यदि कोई वस्तु खुली या क्षतिग्रस्त अथवा विकृत या छेड़ी हुई मालूम हो, तो इस विषय में तुरंत सम्बंधित पोस्टमास्टर का ध्यान आकर्षित करे, बीमा वस्तुओं नए उसे नदी म की हालत की देख-भाल करने में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए


[8] वितरण के लिए जारी की गई वस्तुओं की रशीद

डाकिये को चाहिए कि वे वितरण के लिए सोंपी गई पत्र डाक और पार्सल डाक की रजिस्ट्री वस्तुओं से सम्बंधित रजिस्ट्री और पार्सल सारों ( फार्म RP-33 और RP-8 ) प्राप्त वीपी वस्तुओं के रजिस्टरों या वितरण पर्चियों पर जहाँ इनका प्रयोग होता हो, अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करे

किसी भी डाकिये को 500/- रूपये से अधिक मूल्य वाली बीमा वस्तु या कुल मिलाकर 1000/- रूपये से अधिक मूल्य की एक बीम वस्तु को वितरण के लिए प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, यदि किसी डाकिये को ऐसी कोई वस्तु या वस्तुएं वितरण के लिए सोंपी जाए तो उसे इसकी रिपोर्ट सम्बंधित पोस्टमास्टर को कर देनी चाहिए


[9] वितरित की गई सूचनाओ और नोटिस की पुस्तक

प्रत्येक डाकिये को फार्म RP-53 में वितरित की गयी सूचनाओ और नोटिसो की एक रशीद-पुस्तिका रखनी चाहिए, जिसमे डाकिये के अपनी गश्त पर जाने से पूर्व सम्बंधित पोस्टमास्टर, रजिस्ट्री, पार्सल या मनी आर्डर डाक सहायक द्वारा जैसी भी स्थिति , डाकिये को वितरण के लिए सोंपी गयी निम्न सूचनाओ और नोटिसो के ब्योरे दर्ज किये जायेंगे - बीमा वस्तुओं से सम्बंधित सूचनाएं, 100/- रूपये से अधिक मूल्य वर्ग की वीपी वस्तुओं से सम्बंधित सूचनाएं, क्षतिग्रस्त बागानियों, निषिद्ध और होटल, क्लब के निवासियों की रजिस्ट्री वस्तुओं और मनी आर्डर से सम्बंधित सूचनाएं 

उन बीमाकृत वस्तुओं के मामले में, जिनका मूल्य 500/- रूपये से अधिक हो और जिनका वितरण डाकघर की खिड़की पर उस समय किया जाना हो , जब डाकिया प्राप्तकर्ता को प्राप्तकर्ता की रशिदे, पावती और सूचना का विवरण दे, उसे प्राप्तकर्ता को यथास्थिति RP-31 या RP-1 में अपने सामने पावती रशीद पर हस्ताक्षर करने को कहे और उसे इस सम्बन्ध में प्रष्ठांकित भी कर देना चाहिए की प्राप्तकर्ता ने उसके सामने हस्ताक्षर किये है ܀


[10] वितरण के लिए हिदायतें

सम्बंधित पोस्टमॉस्टर प्रत्येक डाकिये की गश्त नियत करता है, और उसे किसी भी कारण से निर्धारित गश्त से विचलित नहीं होना चाहिए, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसे सोंपी हुई सब वस्तुओं को उसकी अपनी गश्त की सीमा के भीतर रह रहे व्यक्तियों को, यथा संभव वितरित करे


[11] वितरण से पूर्व डाक शुल्क की वसूली

किसी डाकिये को ऐसी किसी वस्तु के वितरित किये जाने की मनाही है जिस पर कोई डाक शुल्क या सीमा शुल्क देय हो, अथवा किसी रकम की उगाही की जानी हो, जब तक कि उगाही जाने वाली पूरी रकम का भुगतान नहीं कर लिया जाता, उसे रेजगारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि पाने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु पर वसूल किये जाने खर्च के अदा किये जाने में किसी प्रकार की कोई अनावश्यक देरी हो जाती है, तो सम्बंधित डाकिये को यह अधिकार है कि वह उस वस्तु को सम्बंधित डाकघर में ले जाये


[12] वितरित रजिस्ट्री वस्तुओं के लिए पाने वालो की रशीद

याद डाकियों की जिम्मेदारी होगी कि वे पत्र डाक और पार्सल डाक की वितरित की गयी रजिस्ट्री और बीमा वस्तुओं की रशीदो और पावतियों पर हर हालत में उनके पाने वाले व्यक्तियों के अथवा किन्ही ऐसे अधिकृत या अभ्यस्त व्यक्तियों के जो उनकी और से ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते है, हस्ताक्षर होने चाहिए, उन डाकियों को चाहिए कि वे उन वस्तुओं के पाने वाले व्यक्तियों या उनके एजेंटो को सम्बंधित रशीदो और पावतियों पर हस्ताक्षर करने को कहे


सामान्य रजिस्ट्री वस्तुओं की वितरण पर्ची फार्म RP-57 में होती है

  उन डाकघरों में जहाँ वितरण पर्चियों का प्रयोग किया जाता है, सम्बंधित कोषपाल, डाकिया पुस्तिका की अपेक्षा सम्बंधित वितरण पर्ची में इन रकमों की पावती देगा



[13] अनपढ़ और पर्दानशीन महिलाओं को वस्तुओं का वितरण

यदि पत्र या पार्सल डाक की किसी रजिस्ट्री वस्तु का वितरण किसी अनपढ़ पाने वाले को किया जाता है, तो तत्संबंधी रशीद और पावती पर उसकी मोहर या अन्य कोई चिन्ह लगवा लेना चाहिए, जिसे सम्बंधित डाकिये के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए यदि किसी बीमा वस्तु का पाने वाला अनपढ़ हो तो सम्बंधित रशीद और पावती पर वहां के किसी निवासी गवाह की उपस्थिति में


उसका अगूंठा, मोहर या अन्य कोई चिन्ह लगवा लेना चाहिए, जिसे उसको अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करना आवश्यक है किसी पर्दानशीन औरत के नाम भेजी गयी किसी रजिस्ट्री या बीमा वस्तु का वितरण किसी गवाह की उपस्थिति में उस गवाह को दे देनी चाहिए


[14] अवयस्कों के पतों पर बीमित वस्तुओ का वितरण

किसी अवयस्क के नाम भेजी गयी कोई बीमा वस्तु सदा ही उसे उस व्यक्ति के सामने वितरित की जानी चाहिए, जिसकी देखरेख में वह उस समय रहता हो और सम्बंधित रशीद और पावती पर किये गए उसके हस्ताक्षर या लगाये गये उसके अंगूठे के निशान का उस व्यक्ति के द्वारा सत्यापन किया जा चूका है


[15] मनी आर्डर की अदायगी

सम्बंधित डाकियों को प्राप्त हुए मनी आर्डर रजिस्टर पर उनकी प्राप्ति तथा अदायगी करने के लिए उन्हें सोंपी गयी नकदी को पा लाने के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर करने आवश्यक है और मनी आर्डर की अदायगी के लिए प्रत्येक डाकिये को दी गयी कुल रकम उसे अपने हस्ताक्षर सहित शब्दों और अंको में लिखनी चाहिए

दावा रहित या अस्वीकृत मनी आर्डर के बारे में जोकि इसके प्रेषक को पुनः वितरित कर दिया जाता है, उसके हस्ताक्षर केवल रशीद पर ही कराने चाहिए, उसकी पावती और कूपन को अलग कर इसके प्रेषक को दे देनी चाहिए

अदायगी के लिए दिए गए मनी आर्डर बिना किसी शर्त के सम्बंधित मनी आर्डर डाक सहायक को अनिवार्य रूप से लौटा दिए जाने चाहिए, और अवितरित धन-राशी सम्बंधित डाकघर के उस दिन बंद होने से पूर्व वहां के कोषपाल को लौटा देनी चाहिए

यदि किसी मनी आर्डर का आदाता अनपढ़ है, तो उसके अंगूठे का निशान, मोहर की छाप या अन्य चिन्ह उस स्थान के किसी निवासी गवाह की उपस्थिति में संबंधित रशीद और पावती पर लगवा लिया जाना चाहिए, जिसे उसे स्वयं सत्यापित करने को कहा जाए

यदि किसी मनी आर्डर आदाता अँधा व्यक्ति है, तो जो क्रियाविधि अनपढ़ आदाता के लिए निर्धारित है, उसी का इस मामले में भी पालन करना चाहिए

जब किसी मनी आर्डर की आदाता कोई पर्दानशीन महिला हो और उसकी और से कोई लिखित रूप से एजेंट नहीं हो तो उसके हस्ताक्षर का सत्यापन किसी प्रतिष्ठित गवाह के द्वारा किया जाना चाहिए और अदायगी सम्बंधित गवाह को कर देनी चाहिए

जो कोई डाकिया किसी मनी आर्डर की अदायगी पर कोई कमीशन मांगता है या प्राप्त करता है, तो उसे संभवत बरखास्त किया जा सकता है [ नियम 121 - डाक नियम पुस्तक वॉल्यूम VI पार्ट III ]


[16] अवयस्कों के पतों पर मनी आर्डर की अदायगी

नियम 123 के अनुसार जहाँ कहीं सम्बंधित अवयस्क निजी विवेक के प्रयोग किये जाने की आयु तक न पहुंचा हो और अपने पिता या वैध संरक्षक के साथ रहता हो, तो उसके पिता या संरक्षक के उसके द्वारा अवयस्क की और से मनी आर्डर पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद ही अदायगी की जानी चाहिए


[17] पागलों को मनी आर्डर की अदायगी तथा रजिस्ट्री पत्रों का वितरण

नियम 125 के अनुसार विकृत या विक्षिप्त मन वाले व्यक्तियों का जो विक्षिप्तता अधिनियम के अंतर्गत परिक्षण सम्बन्धी कार्यवाहियों में पागल समझे गये है और जिनकी संपदाओं के व्यवस्थापन के लिए सम्बंधित न्यायालय द्वारा प्रबंधक नियुक्त किये गए है जिन्हें ऐसे समझा गया है, परन्तु जिसकी संपदा के व्यवस्थापन के लिए सबंधित न्यायालय द्वारा कोई प्रबंधक नियुक्त नहीं किये गए है

डाकघर यदि चाहे तो सम्बंधित वस्तुओं का वितरण या मनी आर्डर की अदायगी प्रबंधको को कर सकता है


[18] ग्राम डाकिये के काम

नियम 133 के अनुसार ग्राम डाकिये ऐसे वितरण एजेंट है, जो अपनी गश्तो पर निकलने के दिन अपने लेखो का समायोजन करने के लिए प्राय उसी दिन लौट नहीं आते, उन्हें उन वस्तुओं के वितरण के लिए नियुक्त किया जाता है, जिनके पाने वाले सम्बंधित डाकियों की गश्त सीमओं से परे रहते है, उन्हें पत्र डाक की बिना रजिस्ट्री तथा अंतर्देशीय रजिस्ट्री वस्तुओं को इक्कठा करके प्रेषित किये जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें उन नियमो के अंतर्गत जो डाकियों को डाक शुल्क टिकटों के प्रदान या पूर्ति के लिए लागू होते है , जनता को बेचे जाने के लिए उक्त प्रकार की टिकटों की पूर्ति भी की जा सकती है और सम्बंधित अधीक्षक के आदेशानुसार मनी आर्डर या भूगतान किये जाने के लिए भी उन्हें अधिकृत किया गया है।

प्रत्येक डाकिये को एक गश्त सूचि फार्म M-53 में दी जाती है, जिसमे उसके द्वारा देखे जाने ग्रामो के नाम होते है। 

ग्राम डाकिया शब्द के अंतर्गत डाकिये और GDS आते है |

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